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ट्रेन छूट गई? जानें क्या पुराने टिकट पर कर सकते हैं सफर या कटेगा नया टिकट – Railway Ticket Rules

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Railway Ticket Rules – भारतीय रेलवे देशभर में लाखों यात्रियों के सफर का भरोसेमंद साधन है और यही वजह है कि ट्रेन यात्रा से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाते और उनकी ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या छूटे हुए टिकट पर दूसरी ट्रेन में सफर किया जा सकता है या फिर यात्री को नया टिकट लेना होगा।

ट्रेन छूटने पर यात्रियों के पास क्या विकल्प होते हैं

अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाती है तो उसे यह जानना जरूरी है कि रेलवे के नियम इस स्थिति में क्या कहते हैं। कुछ मामलों में यात्री उसी टिकट पर यात्रा जारी रख सकते हैं जबकि कुछ परिस्थितियों में उन्हें नया टिकट लेना पड़ता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि टिकट किस तरह का है यानी जनरल टिकट है, कंफर्म टिकट है या वेटिंग लिस्ट का टिकट है।

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जनरल टिकट पर सफर करने के नियम

अगर आपके पास जनरल टिकट है और आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री उसी दिन किसी भी अन्य ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें दोबारा टिकट खरीदने की जरूरत नहीं होती। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सुविधा केवल जनरल कोच तक ही सीमित है यानी आप इस टिकट का उपयोग किसी आरक्षित श्रेणी जैसे स्लीपर, एसी या प्रीमियम ट्रेनों में नहीं कर सकते।

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कंफर्म टिकट होने पर क्या होगा

अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और ट्रेन छूट गई है तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, कंफर्म टिकट वाले यात्री अगर अपनी ट्रेन छोड़ देते हैं तो वह टिकट अन्य ट्रेनों के लिए मान्य नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपको नई ट्रेन के लिए दोबारा टिकट बुक करना होगा। रेलवे इस तरह की टिकट को रद्द नहीं करता और ना ही इसके लिए कोई रिफंड दिया जाता है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर स्टेशन पहुंचें ताकि उनकी ट्रेन न छूटे।

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वेटिंग टिकट और आरएसी टिकट पर यात्रा।

अगर किसी यात्री का टिकट वेटिंग लिस्ट में है और ट्रेन छूट जाती है तो इस स्थिति में भी वह टिकट किसी अन्य ट्रेन में मान्य नहीं होगा। वेटिंग टिकट पर अगर सीट कंफर्म नहीं होती तो यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती। वहीं, आरएसी टिकट के मामले में अगर यात्री ट्रेन छूट जाने के बाद किसी अन्य ट्रेन में सफर करना चाहता है तो उसे दोबारा टिकट खरीदना होगा।

प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा करने के नियम

भारतीय रेलवे की कुछ प्रीमियम ट्रेनें होती हैं जैसे वंदे भारत, तेजस, राजधानी और शताब्दी। इन ट्रेनों के लिए रेलवे के नियम अलग होते हैं। अगर कोई यात्री जनरल टिकट लेकर इन ट्रेनों में सफर करता है तो उसे बिना टिकट यात्री माना जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, टीटीई के पास यह अधिकार भी होता है कि वह यात्री को ट्रेन से उतार दे। इसलिए अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आपके पास जनरल टिकट है तो किसी भी प्रीमियम ट्रेन में सफर करने से पहले इस बात का ध्यान जरूर रखें।

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रेलवे की फ्लेक्सी टिकट पॉलिसी

कुछ मामलों में रेलवे यात्रियों को फ्लेक्सी टिकट की सुविधा देता है। यानी अगर आपकी ट्रेन छूट गई है और आपके पास कंफर्म टिकट है तो कुछ मामलों में रेलवे आपको अगले ट्रेन में सीट उपलब्ध होने पर सफर करने की अनुमति दे सकता है। हालांकि, यह सुविधा केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाती है और इसके लिए यात्री को रेलवे अधिकारियों से संपर्क करना पड़ता है।

ट्रेन छूटने के बाद रिफंड का क्या विकल्प है

अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाती है और वह टिकट का उपयोग नहीं कर पाता तो क्या उसे टिकट का पैसा वापस मिल सकता है। इसका जवाब टिकट के प्रकार पर निर्भर करता है।

  1. अगर यात्री ने ई-टिकट बुक किया है और ट्रेन छूट गई है तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
  2. अगर यात्री ने काउंटर से टिकट खरीदा है और वह ट्रेन छूटने से पहले उसे कैंसिल कर देता है तो उसे आंशिक रिफंड मिल सकता है।
  3. तत्काल टिकट के मामले में अगर ट्रेन छूट जाती है तो कोई रिफंड नहीं दिया जाता।

रेलवे यात्रियों को क्या सलाह देता है

रेलवे की ओर से यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी ट्रेन के समय से पहले स्टेशन पर पहुंचें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा, अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट जाती है और वह किसी अन्य ट्रेन में सफर करना चाहता है तो उसे रेलवे अधिकारियों से सही जानकारी लेकर ही आगे की यात्रा करनी चाहिए।

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भारतीय रेलवे के नियम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ट्रेन छूटने के बाद यात्री को उसी टिकट पर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती जब तक कि वह जनरल टिकट धारक न हो और जनरल कोच में सफर कर रहा हो। कंफर्म टिकट और वेटिंग टिकट के मामलों में यात्रियों को नया टिकट खरीदना पड़ता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप अपनी यात्रा की सही योजना बनाएं और समय पर स्टेशन पहुंचें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।

Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।

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