अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है! अक्सर लोग निवेश के लिए FD को सबसे सुरक्षित ऑप्शन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि FD पर भी इनकम टैक्स लगता है?
अब सवाल ये है कि क्या इस टैक्स से राहत मिलेगी? अगर हां, तो कितनी? यही सब हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं!
बजट 2025 में मिल सकती है राहत?
1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि FD पर टैक्स में छूट का ऐलान हो सकता है। SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की तरफ से भी सरकार को सिफारिश दी गई है कि फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स नहीं लगना चाहिए।
अगर सरकार इस सुझाव को मानती है, तो FD पर इनकम टैक्स हट सकता है, जिससे निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल, 99% चांस है कि सरकार इस पर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है!
FD पर कितना लगता है इनकम टैक्स?
अभी के नियमों के अनुसार, अगर आप FD में निवेश करते हैं, तो उस पर आपको 5% से 30% तक टैक्स देना पड़ता है।
- अगर ब्याज ₹40,000 से ज्यादा हुआ, तो आपको 10% टीडीएस (TDS) देना पड़ेगा।
- 30% टैक्स स्लैब में आने वालों के लिए राहत की बात ये है कि सरकार 15% तक की बचत देने पर विचार कर रही है।
- बजट 2025 में 15% इनकम टैक्स लागू करने की चर्चा भी चल रही है, जिससे FD निवेशकों को सीधा फायदा मिलेगा।
कैसे कटता है FD पर टैक्स?
FD से मिलने वाला ब्याज आपकी कुल इनकम में जोड़ा जाता है और फिर उसी के आधार पर आपका टैक्स तय होता है। यानी, अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो FD से मिलने वाले ब्याज पर भी आपको टैक्स देना होगा।
क्या बजट 2025 में मिलेगी छूट?
अगर SBI की सिफारिश मानी गई, तो फिक्स्ड डिपॉजिट निवेशकों को राहत मिल सकती है। लेकिन फाइनल फैसला बजट के दिन ही होगा। तब तक, अगर आप भी FD में निवेश कर रहे हैं, तो टैक्स नियमों को ध्यान में रखकर प्लान करें!
बजट में क्या ऐलान होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर कोई बड़ी राहत मिलती है, तो ये FD निवेशकों के लिए एक शानदार मौका हो सकता है! 🚀
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हम इसकी पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देते, कृपया आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करें।